देश में गरीब एवं निर्धन परिवार के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजना का संचालन किया जाता है जिनमें से उन्हें व्यवस्थित तौर पर लाभ प्रदान किया जाता है राशन कार्ड योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है इसके माध्यम से सभी निर्धन एवं गरीब परिवार के लोगों को सरकारी राशन की दुकानों से सस्ती एवं किफायती दरों में अनाज मुहैया करा जाता है और जिन लोगों के पास राशन कार्ड मौजूद होता है उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है परंतु कई बार लोगों के Ration Card गुम हो जाते हैं या फिर किसी परिस्थिति के कारण खराब हो जाते हैं ऐसे में Duplicate Ration Card Kaise Banaye इस लेख के माध्यम से विस्तार से बताएंगे।
Duplicate Ration Card Banvana 2024
देश में जो गरीबी का स्तर है वह लगातार गिरता ही जा रहा है जिससे अत्यधिक बेरोजगारी और गरीबी देखने को मिल रही है ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी गरीब एवं निर्धन परिवार के लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है और उन लोगों को राशन कार्ड प्रदान करके सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है और उसके साथ ही साथ सरकारी दुकानों से सस्ती दरों में राशन भी देने का कार्य किया जाता है और यदि किसी भी नागरिक का Ration Card गायब हो जाता है या खो जाता है वह आसानी से डुप्लीकेट राशन कार्ड को बनवा या डाउनलोड कर सकता हैं।
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Key Highlights of Download Duplicate Ration Card 2023
लेख | डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे बनाएं 2024 |
योजना | Ration Card |
संचालक | भारत सरकार |
विभाग | खाद एवं रसद आपूर्ति विभाग |
लाभार्थी | देश के सभी गरीब परिवार के लोग |
उद्देश्य | नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से डुप्लीकेट राशन कार्ड प्रदान करना |
डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
- Ration Card Number
- Aadhaar Card(All Family Members)
- Passport Size Photo (Mukhiya)
- Ration Card हेतु प्रार्थना पत्र
- राशन कार्ड के चोरी होने या गायब होने पर FIR Report
- Domicile Certificate
- Electricity Bill
- Mobile Number
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डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने की ऑफलाइन प्रक्रिया
- यदि आपको अपना डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्षेत्रीय खाद विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- जहां पर आपको Duplicate Ration Card प्राप्त करने हेतु आवेदन फॉर्म प्रदान किया जाएगा।
- जिसके बाद आपको उस आवेदन फॉर्म के अंतर्गत सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा जिसमे मुखिया का नाम,पिता,माता,Ration Card Number आदि जानकारियों को सम्मिलित करना होगा।
- और उसके बाद आपको अपने इस आवेदन फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संलग्न कर लेना होगा।
- फिर उस आवेदन पत्र को अपने जिले के खाद विभाग कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी।
- और सभी जानकारियां सत्यापन करने के बाद आपको Duplicate Ration Card प्रदान कर दिया जाएगा।
Duplicate Ration Card बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया
- यदि आप ऑनलाइन माध्यम से डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाना चाहते है तो उसके लिए आपको अपने राज्य की खाद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जहां पर आपके सामने Website का Homepage खुलकर आएगा।
- जहां पर आपको Duplicate Ration Card को डाउनलोड करने का Option दिखाई देगा जिस पर आपको Click कर देना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक Application Form खुल कर आएगा।
- जिसमे आपको अपनी सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा जिसमे मुखिया का नाम,पिता,माता,Ration Card Number आदि जानकारियों को सम्मिलित करना होगा।
- अब ऑनलाईन माध्यम से ही आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी Upload कर लेना होगा।
- और फिर आपको आवेदन पत्र को Submit कर देना होगा
- इस प्रकार से आपके सामने Duplicate Ration Card Open होकर आजाएगा।
- जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।
डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने से संबंधित कुछ सवाल जवाब (FAQs)
राशन कार्ड की सुविधा किसी भी राज्य के खाद्य विभाग के अंतर्गत प्रदान की जाती है जो कि नागरिकों को कई लाभकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान करती है और इसके साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से सरकारी वितरण प्रणाली यानि राशन की दुकानों से कम एवं किफायती दरों में राशन भी मुहैया कराया जाता है।
राशन कार्ड मुख्यता चार प्रकार का होता है जोकि निम्नलिखित बताया जा रहा है:
ये राशन कार्ड जो गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवार है उन्हें प्रदान किया जाता है।
गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
ये राशन कार्ड जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार है उन्हें प्रदान किया जाता है।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
ये राशन कार्ड जो “गरीब से गरीब” परिवार को प्रदान किया जाता है।
प्राथमिकता घरेलू (PHH)
यह राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।